अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस विंग) ने कहा कि टीडीएस नहीं काटा या कम काटा तो आयकर अधिनियम के तहत जिम्मेदार डीडीओ (आहरण वितरण अधिकारी) होगा। अपर आयुक्त सोमवार को टीडीएस व टीसीएस संबंधित जागरूकता वेबीनार में बोल रहे थे। इस वेबीनार में लोक निर्माण विभाग के डीडीओ ने भाग लिया था।
इस दौरान अपर आयुक्त ने सभी डीडीओ को टीडीएस व टीसीएस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सही समय पर स्टेटमेंट फाइल करने और सही जानकारी भरने का परामर्श भी उन्हें दिया। टीडीएस टीसीएस प्रावधों के उल्लंघन पर पैनल्टी, ब्याज और मुकदमों की जानकारी भी दी गई। इससे संबंधित समस्याओं के निराकरण भी विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट में गलत जानकारी भरने, डिडक्टी का गलत पैन भरने, टीडीएस के सरकारी खातों में जमान न करने करदाताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसकी बाद में आयकर विभाग के पास शिकायतें आती हैं। इसके लिए कटौतीकर्ता की सारी जानकारी अपने पास रखें। जानकारी दी कि गई कि यदि कटौती में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित डीडीओ अपर आयकर आयुक्त देहरादून, आयकर अधिकारी देहरादून, आयकर अधिकारी हरिद्वार, हल्द्वानी व काशीपुर से संपर्क कर सकते हैं।