देहरादून। साइबर ट्रेजरी से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को तीन दिन के भीतर वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर निर्धारण के लिए अपनी बचत का विवरण मांगा गया है। विवरण न देने की सूरत में पेंशनरों की पेंशन से आयकर की कटौती कर दी जाएगी।
इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडेय ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 161 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए केवल साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेशनरों को आयकर आगणन के लिए इस वर्ष किए गए निर्धारित बचतों का विवरण जमा करना होगा।
बिना जीआरडी नंबर के उक्त विवरण मान्य नहीं
यह विवरण उन्हें अपने जीआरडी नंबर को अंकित करते हुए सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर के अनुसार तीन दिन के अंदर मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून को छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने बताया कि बिना जीआरडी नंबर के उक्त विवरण मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जाएगी।