Monday, March 9, 2026
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तीन दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे प्राइवेट स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान

उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार आगामी तीन दिन राज्य में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।जारी शासनादेश के अनुसार 23 से 25 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और वहां तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। वहीं इस दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के समस्त प्राइवेट स्कूल एवं उच्च शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी जिला और संबंधित न्यायालयों में 23 और 24 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। सभी कोर्ट सोमवार से कार्य करेंगे लेकिन जिला व अधीनस्थ  न्यायालयों में हाईकोर्ट के अगले निर्देशों तक केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही कार्य होगा और बेल, रिमांड या अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों पर ही सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के क्रम में अगले आदेश तक यही व्यवस्था रहेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार शुक्रवार के लिए हाईकोर्ट की ओर से जारी कॉज लिस्ट सोमवार को लागू मानी जाएगी। इसमें केवल अर्जेंट प्रकृति के मामलों पर ही सुनवाई होगी। अवकाश के इन दिनों में हाईकोर्ट व इससे संबंधित कार्यालयों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

कोरोना की दूसरी लहर में पुलिस एक बार फिर लोगों की सहायता करने को तैयार है। इसके लिए एक बड़ा सहायता केंद्र पुलिस लाइन में शुरू किया गया है। जबकि, हर थाने में सहायता बूथ तैयार किए गए हैं। इन बूथ और केंद्रों के माध्यम से पुलिस लोगों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करने की बात कह रही है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। चूंकि, कई तरह की पाबंदियां हैं, ऐसे में उन्हें पुलिस व प्रशासन की सहायता की आवश्यकता होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस लाइन में सहायता केंद्र शुरू किया गया है। इसका प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट को बनाया गया है। साथ ही इसका पर्यवेक्षण सीओ सिटी शेखर सुयाल करेंगे।

एसएसपी ने बताया कि किसी भी सहायता के लिए डॉयल 112 पर भी फोन किया जा सकता है। लेकिन, इसके अलावा दो अलग से नंबरों को जारी किया गया है। इनमें 0135-2722100 व 7900700100 नंबर शामिल हैं। साथ ही हर थाने में सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक कोविड सहायता केंद्र भी बनाए गया है। यहां से जनपद स्तरीय कोविड पुलिस सहायता केन्द्र देहरादून से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

दून पुलिस लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे तैयार है। इसके लिए यह सब तैयारियां की गई हैं। लोगों से अपील करता हूं कि वह बेवजह घर से बाहर न निकलें। सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही इस महामारी से बचा जा सकता है।
– डॉ. योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी

कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत 22 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि में कोई भी पक्षकार उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के देहरादून कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पांडेय ने बताया कि इस अवधि में यदि किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय भवन के रिसेप्शन काउंटर पर उपलब्ध करा सकते हैं।

 

 

 

 

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