तो क्या अब हाउस टैक्स में नहीं मिलेगी रियायत? सीएम की घोषणा के बाद सभी प्रस्ताव लटके

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उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स से राहत के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सीएम की घोषणा होने के बावजूद लटक गए हैं। इसमें एक प्रस्ताव जेसीओ रैंक से ऊपर के सभी सैन्य अधिकारियों को भी पूर्व की तरह हाउस टैक्स से पूरी राहत देने और दूसरा प्रस्ताव नगर निकायों में 2018 के बाद शामिल इलाकों के कमर्शियल भवनों को भी आवासीय भवनों की तरह टैक्स से दस साल तक छूट देने का है। कोविड के चलते पिछले साल निकायों की हाउस टैक्स से होने वाली आय घटी है, जबकि इस दौरान खर्चे बढ़े है।

सैनिक कल्याण को लौटाया प्रस्ताव 
उत्तराखंड में पहले सभी रैंक के सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। बाद में नगर निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सितंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इसमें बदलाव कर दिया गया। कैबिनेट प्रस्ताव के जरिए उक्त छूट सिर्फ जेसीओ रैंक से नीचे के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ सैन्य विधवाओं तक सीमित कर दिया गया।

पूर्व सैनिकों की मांग पर बाद में तत्कालीन सीएम ने पुन: हाउस टैक्स छूट सभी रैंक के लिए जारी रखने की घोषणा तो की पर उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार, सैनिक कल्याण निदेशालय ने इसके लिए शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव तो भेजा लेकिन सरकार की ओर से इसके एवज में प्रतिपूर्ति को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विभाग ने उक्त प्रस्ताव लौटा दिया है।

कॉमर्शियल भवनों को राहत नहीं 
इसी तरह वर्ष 2018 में नगर निकायों में विस्तार के बाद शामिल वार्डों के आवासीय भवनों को हाउस टैक्स से दस वर्ष के लिए राहत दी गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसमें व्यावसायिक भवनों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर बीती 14 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टैक्स छूट सभी भवनों के लिए लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन इस दिशा में भी अब तक कोई पहल नहीं हो पाई है।

हालांकि शहरी विकास निदेशालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है,पर उक्त छूट मिलने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। इससे पूर्व गतवर्ष कोविड से प्रभावित पर्यटन कारोबारियों की मुश्किलों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने शहरी विकास से पयर्टन इकाइयों को हाउस टैक्स से छूट मांगी थी, पर विभाग ने तब भी निकायों की खराब माली हालत को देखते हुए टैक्स राहत से हाथ खड़े कर दिए थे।

सैन्य अधिकारियों को टैक्स में छूट के मामले में सैनिक कल्याण विभाग को अध्ययन कर प्रस्ताव देना है। जहां तक कॉमर्शियल भवनों को टैक्स में छूट देने की बात है तो ऐसा कोई प्रस्ताव मेरी जानकारी में नहीं है।
शैलेश बगौली सचिव शहरी विकास 

हाउस टैक्स में 31 अक्तूबर तक 20% रियायत मिलेगी 
दून नगर निगम के हाउस टैक्सधारक अब अक्तूबर अंत तक बीस प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे। गुरुवार को नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने कर अनुभाग को छूट का लाभ 31 अक्तूबर तक बढ़ाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। पहले 30 सितंबर तक ही यह लाभ देने का निर्णय लिया गया था। दरअसल, सवा लाख में से महज 17 हजार के आसपास लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा किया है। 50 करोड़ रुपये टैक्स वसूली के लक्ष्य की अपेक्षा 10 करोड़ के करीब टैक्स अब तक नगर निगम के खाते में जमा हुआ है।

शासन स्तर से लागू सॉफ्टवेयर में खामियों के चलते ऑनलाइन टैक्स जमा करने में लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी आधे से ज्यादा वार्डों में विशेष शिविर भी नहीं लग सके हैं। लिहाजा, मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट की अंतिम तिथि अक्तूबर अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया।  कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि वार्डों में कैंप लगाने के लिए सूची जारी कर दी गई है।

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