दरोगा से मकान बेचने का सौदा कर दंपती ने 1.11 लाख रुपये हड़प लिए। दंपती ने सौदा 1.21 करोड़ रुपये में किया और बतौर एडवांस 1.11 लाख रुपये के चेक ले लिए। दरोगा ने मकान खरीदने के लिए लोन का आवेदन कर दिया। इस बीच पता चला कि दंपती ने मकान का सौदा कई और लोगों से कर रकम हड़पी है। मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
धोखाधड़ी पौड़ी में तैनात दरोगा अरविंद कुमार के साथ हुई। अरविंद इससे पहले राजपुर थाने के प्रभारी भी रह चुके हैं। उनका परिवार यहीं बलवीर रोड पर रहता है। गत वर्ष फरवरी में बलवीर रोड स्थित एक मकान को खरीदने के लिए उनकी डील तृप्ति शर्मा और उनके पति अजय कुमार शर्मा निवासी बलवीर रोड से हुई। दरोगा ने टोकन के रूप में चेक के जरिये 1.11 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मकान लेना था तो उन्होंने बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की।
आरोप है कि इस बीच दंपती ने मकान की रजिस्ट्री के नाम पर आनाकानी शुरू कर दी और उनकी रकम भी वापस नहीं की। इस दौरान उन्हें पता लगा कि आरोपी दंपती ने ऐसा कई लोगों के साथ किया है। उन्होंने केस दर्ज कराने के लिए वकील राहुल राजवंशी के जरिए कोर्ट में अपील कराई। सीजेएम लक्ष्मण सिंह ने आरोपी दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश इंस्पेक्टर डालनवाला को दिया है।