देहरादून। देहरादून में पैसेफिक मॉल से 4.89 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने के लिए नगर निगम उसकी चल संपत्तियों को नीलाम करेगा। इस संबंध में बृहस्पतिवार को मॉल के बाहर नोटिस चस्पा कर उससे चल संपत्तियों का चार फरवरी तक ब्योरा मांगा गया है।
इनसे भी यदि जुर्माने की राशि पूरी नहीं हुई तो निगम पैसेफिक मॉल की अचल संपत्तियों के संबंध में भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है। भवन कर (हाउस टैक्स) में हेराफेरी करने पर पैसेफिक मॉल प्रबंधन पर 4.89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इस जुर्माने से बचने के लिए मॉल प्रबंधन ने पहले स्थानीय कोर्ट में अपील लेकिन यहां से कोई राहत नहीं मिली इस पर प्रबंधन ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। ऐसे में अब नगर निगम ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
50 प्रतिष्ठानों के असेसमेंट में मिली थी अनियमितताएं
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नगर निगम अधिनियम के तहत मॉल की चल संपत्ति को निलाम करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। आयुक्त ने बताया कि मॉल प्रबंधन से चार फरवरी तक सभी चल संपत्तियों का ब्योरा मांगा गया है।
ताकि निगम जुर्माना वसूल सके। यदि इससे भी पूर्ति नहीं हुई तो अचल संपत्ति के संबंध में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। यानी अचल संपत्तियों की निलामी भी की जा सकती है।
सेल्फ असेसमेंट में हेराफेरी पकड़े जाने पर पिछले माह नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 50 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की तो भारी अनियमितताएं मिलीं थी। अनियमितता के आरोपी पंद्रह प्रतिष्ठानों को निगम की ओर से चार गुना जुर्माने के साथ धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। इन्हीं में से एक पैसेफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 4.89 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस भेजा गया था।