Sunday, March 8, 2026
Homeराज्यउत्तराखण्डनए साल में होंगे कई नए नियम अनिवार्य, व्हाट्सएप चलाने के लिए...

नए साल में होंगे कई नए नियम अनिवार्य, व्हाट्सएप चलाने के लिए स्मार्ट फोन को करना होगा अपडे

देहरादून। नए साल 2021 कई नए नियम अनिवार्य होने जा रहे हैं। इनमें से कुछ नियमों की लोगों को जानकारी भी है। लेकिन कुछ नियमों से लोग अब भी अनभिज्ञ हैं। आज से बैकिंग, निवेश, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, आदि में होने वाले बदलावों को सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।

आज से डिजीलॉकर या एम परिवहन जैसे एप में सुरक्षित लाइसेंस की कॉपी वेरीफिकेश के लिए दिखाई जा सकती है। 

बैंक ग्राहकों को 24 घंटे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) की सुविधा का लाभ मिलेगा। कुछ बैंक इस सुविधा को आज से शुरु करने जा रहे हैं। इसमें दो लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा सकेगी। इससे कम रकम का एनईएफटी से लेनदेन होगा।

पॉजिटिव पे सिस्टम से धोखाधड़ी पर लगेगा अंकुश
चेक धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगने के लिए आरबीआई आज से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 50 हजार से ज्यादा के चेक पर मोबाइल मैसेज, बैंक के एप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अकाउंट नंबर और अन्य जानकारियों को बैंक से सत्यापित करना होगा।

अब म्यूजल फंड के लाभांश पर भी देना होगा टैक्स

आयकर की नई व्यवस्था के तहत सभी प्रक्रिया आज से ऑनलाइन हो जाएंगी। म्यूचल फंड के लाभांश पर भी अब टैक्स देना होगा। वहीं जीएसटी में पांच करोड़ से कम आय वालों के हर माह टैक्स रिर्टन भरने की जरुरत नहीं होगी। 

व्हाट्सएप चलाने के लिए स्मार्ट फोन को करना होगा अपडे

आज से व्हाट्सएप कुछ स्मार्ट फोन में काम नहीं करेगा। इसमें एंड्रायड और आईफोन दोनों ही शामिल होगें। जानकारी के अनुसार आईओएस 9 और एंड्रायड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 4एस, 5एस, 6एस में अगर पुराना वर्जन है इन्हें अपडेट किया जा सकता है। 
आज से ये नियम और सेवाएं भी हो जाएंगी अनिवार्य
– लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले शून्य लगाना अनिवार्य हो गया है।
– सेबी के ब्रोकरेज नियमों में छूट। शेयरों को अगले दिन कुछ शर्तों के साथ बेचा जा सकता है।
– आयकर विभाग में नए सिरे से चेरिटेबल संस्थाओं का पंजीकरण होगा। विभाग संस्थाओं के धर्माथ कार्यों की जांच करेगा।
– यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) का पॉलिसी रिवाइवल दो की जगह तीन साल का हो जाएगा। विशेष पिरस्थिति में पॉलिसी की 25 फीसदी राशि को पांच साल बाद निकालने की छूट दी जा रही है।
– ईपीएफ में कर्मचारी अंशदान का प्रतिशत कम कर सकेंगे। अभी तक 12 फीसदी अंशदान की व्यवस्था लागू थी।
– एटीएम से लेनदेन में निकासी के समय ओटीपी की सुविधा दी जा रही है।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments