Saturday, March 7, 2026
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न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लग सकता है ग्रहण, नए साल पर वन-डे बार लाइसेंस नहीं

देहरादून में इस बार रेस्टोरेंट में लोग जाम छलकाते हुए नए साल और क्रिसमस का जश्न नहीं मना पाएंगे। बिना स्थाई बार लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंटों को इस बार एक दिवसीय बार लाइसेंस नहीं जारी होंगे। पहले से स्थाई लाइसेंस लेकर बार चला रहे रेस्टोरेंट संचालक ही शराब परोस पाएंगे। अन्य को एक दिनी बार लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में उनका जश्न फीका रह सकता है।जिले में बीते वर्ष तक लागू रही रेस्टोरेंट को एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर इस साल रोक लगी हुई है। आबकारी नीति के तहत इस साल केवल होटल और बैंकट हॉल को भी शादी, बर्थ पार्टी जैसे आयोजनों के लिए वन डे बार लाइसेंस जारी किए जाते हैं।रेस्टोरेंट संचालक अक्सर कॉमर्शियल प्रयोग में वन डे बार लाइसेंस का उपयोग करते थे। इसलिए यह प्रक्रिया बंद है। वहीं क्रिसमस और नए साल को खास बनाने के लिए शहर के दर्जनों रेस्टोरेंट संचालक वन डे बार लाइसेंस लेकर पार्टियों का आयोजन करते आए हैं। हाल में कई रेस्टोरेंट संचालक वन डे बार लाइसेंस के लिए जिला आबकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।जिला आबकारी अधिकारी रमेश चंद्र बंगवाल ने बताया कि इस बार किसी भी रेस्टोरेंट को वन डे बार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि, नई पॉलिसी में इसका अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष क्रिसमस पर छह और थर्टी फर्स्ट के लिए 48 वन डे बार लाइसेंस लिए गए थे। लेकिन इस बार यह संभव नहीं हो पाएगा।

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