परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन चलाने वालों के लिए Guideline जारी की

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देहरादून– कोरोना की बढ़ती महामारी के फल स्वरुप सार्वजनिक वाहनों में प्रतिबंधों के अधीन संचालन के लिए गाइडलाइन की गई है जारी इसके तहत सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा आदि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है साफ कहा गया है कि वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों का ही बहन किया जाए प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाए इसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडल रेलिंग स्टीयरिंग गियर लीवर सीटों का भली-भांति सैनिटाइजेशन सम्मिलित है वाहन के चालक परिचालक द्वारा अनिवार्य रूप से फेस मास्क और फेस शिल्ड का उपयोग किया जाएगा तथा यथासंभव ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा यथासंभव वाहन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी

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