देहरादून। विनोद सिंघल ने बुधवार को पीसीसीएफ हाॅफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें पीसीसीएफ हाॅफ बनाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीसीएफ राजीव भरतरी को विभागीय मुखिया बनाने वाले हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को आदेश लिए थे कि पीसीसीएफ राजीव भरतरी को चार अप्रैल को सुबह दस बजे तक विभागीय मुखिया का चार्ज दिया जाए। इसके बाद चार अप्रैल को दोपहर में शासन ने भरतरी को विभागीय मुखिया यानी हाॅफ बनाने के आदेश किए और उन्होंने चार्ज भी ले लिया। इसके बाद पीसीसीएफ विनोद सिंघल पांच अप्रैल को विशेष याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां बीते सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के आदेश व उसके अनुपालन पर रोक लगा दी। इससे पीसीसीएफ विनोद सिंघल को रिटायर होने से 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मामले में सिंघल ने केवल भरतरी को पार्टी बनाया था, उन्होंने सरकारी पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए थे। उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन ने बुधवार को सिंघल को विभागीय मुखिया के रूप में दोबारा तैनाती के आदेश दिए। सुबह दस बजे सिंघल ने मुख्यालय आकर पदभार ग्रहण किया।