Saturday, March 7, 2026
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पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन, जानिए किसको क्या लाभ और राहत?

विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से एक बार फिर कई लुभावने फैसले बाहर आए। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया। पिछली कैबिनेट में वृद्धा व विधवा पेंशन 1400 रुपये और पति व पत्नी दोनों को पेंशन के लाभ देने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी। इसके लिए कुल 224 पदों के सृजन होगा। आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों को एमबीबीएस चिकित्सकों की तर्ज विभागीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति(डीएसीपी) का लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया। उनियाल ने बताया कि  प्रदेश सरकार 2016 से राजभवन में विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करेगी ताकि इसका शासनादेश जारी हो सके।

कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का वेतन 1500 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय लिया। इससे करीब 734 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी। मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। एक ही विज्ञप्ति पर नियुक्त हुए कर्मचारियों(शिक्षकों) को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश पर मुहर लगाई।

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