देहरादून। उत्तराखंड में वाहन की प्रदुषण जांच नहीं कराना अब महंगा पड़ेगा। एक नवम्बर से वाहन प्रदुषण पर जुर्माना बढ़ जाएगा। पहली बार में जुर्माना 2500 और दुसरी बार में बढ़ कर 5000 रूपये का जुर्माना लगेगा। प्रदुषण प्रमाण पत्र ना भरने पर 500 रूपये का भी भुगतान किया जाएगा।
केन्द्र सरकार ने नए मोटर विकल एक्ट के तहत यातायात के नियम को तोड़ने पर जुर्माना दस गुना तक बढ़ा दिया हैं। मगर उत्तराखंड सरकार ने कई मामलों में दरें कम कर दी है। अपर परिवहन आयुक्त ने बताया की सुनीता सिंह ने बताया की उत्तराखंड में जुर्माना कम लोगों की सुविधा के लिए किया गया हैं। जुर्माने पर एक नवंबर तक छूट दी गई थी। अब कल से दरें शुरू हो जाएगीं।