प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा।
जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है।