उत्तराखंड में सरकार ने समूह ‘ग’ के बाद अब सीधी भर्ती के समूह ‘ख’ के पदों पर होने वाली भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह लाभ केवल पद विशेष के लिए एक बार होने वाली भर्ती में ही लागू होगा। अगली विज्ञप्ति चयन प्रक्रिया में छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। कुछ समय बाद कार्मिक विभाग ने इस बाबत विधिवत इस संबंध में जीओ भी जारी कर दिया।
सरकार के इस फैसले से बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल है। इस छूट के बाद अब 43 वर्ष तक की उम्र वाले बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आरक्षित वर्ग के मामले में भी यह छूट उसी क्रम में बढ़ जाएगी। कोरोना के कारण 2019-20 व 2020-21 में विभिन्न विभागों में चयन प्रक्रिया बाधित रही है। इस अवधि को शून्य मानते हुए बेरोजगार अधिकतम आयु सीमा में छूट मांग रहे थे। समूह ग के पदों के लिए तो सरकार ने हाल में एक साल की छूट दे दी थी। लेकिन पीसीएस भर्ती खुलने और अन्य विभागों के समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए छूट नहीं थी।