देहरादून। विधायक गणेश जोशी व सहदेव पुंडीर पर वर्ष 2012 के घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, धमकाने के मुकदमे में आरोप तय हुए हैं। दोनों विधायक मंगलवार को इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए। अब जल्द ही इस मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा।
घटना 11 अक्तूबर 2012 की है। प्रकरण एक संगठन की भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक मसूरी गणेश जोशी और सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर के साथ कई लोग इस भूमि पर बने मकान में घुस गए थे। शिकायत के अनुसार यहां इन लोगों ने मारपीट, तोड़फोड़ के साथ-साथ कई लोगों को चोट पहुंचाई।
आरोप यह भी है कि यहां मौजूद महिलाओं से छेड़छाड़ भी की गई थी। इस मुकदमे में पुलिस ने निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
मुकदमा वापसी की हुई थी तैयारी
सरकारी वकील अनूप सिंह के अनुसार इस मुकदमे में काफी दिनों से बहुत से लोग प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। ऐसे में विधायक गणेश जोशी व सहदेव पुंडीर की फाइल अलग की गई थी।
इसमें चार्ज फ्रेम (आरोप तय) करने के लिए सुनवाई हुई। दोनों विधायक मंगलवार को अदालत में पेश हुए थे। इनके ऊपर आईपीसी 452 (जबरन घर में घुसना), 325 (चोट पहुंचाना), 354 (छेड़छाड़ करना), 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार लेकर उपद्रव करना), 323 (मारपीट करना), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 504 (गाली गलौच करना) व 506 (जान से मारने की धमकी देना) के आरोप तय किए गए हैं।
वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिए थे। इस संबंध में अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे जनहित का न मानते हुए मुकदमा वापस करने से इनकार कर दिया था।