ऋषिकेश: यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर स्थित रिसार्ट की रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में एसआइटी की बड़ी कार्रवाई की है।
एसआइटी ने मुकदमे में बढ़ाई धाराएं
एसआइटी ने आरोपित पुलकित आर्य और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे में यौन उत्पीड़न और देह व्यापार कराने की धाराएं बढ़ा दी है। इस संबंध में पुलकित आर्य के रिसोर्ट में मिले साक्ष्य को विधि प्रयोगशाला भेज दिए हैं।
रेसेप्सनिस्ट की हत्या की थी
यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र स्थित वनन्तरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने रिसोर्ट में रेसेप्सनिस्ट का काम करने वाली युवती की हत्या कर लाश को चीला बैराज में फेंक दिया था।
चीला बैराज से बरामद किया था शव
चीला बैराज से युवती का शव एसआइटी ने बरामद किया था। इसके अलावा आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इसी आधार पर एसआइटी ने शनिवार को उक्त मुकदमे में दो और महत्वपूर्ण धाराएं बढ़ा दी है।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर बढ़ाई धाराएं
एसआइटी के अनुसार महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पुलकित और उनके धारा-354 (क) भादवि एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश गैरोला ने इसकी पुष्टि की है।
रिमांड में आरोपितों से पूछे 400 से ज्यादा सवाल
रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को तीन दिन की रिमांड पर लेने से पहले एसआइटी ने उनके लिए 400 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। रिमांड के दौरान एसआइटी ने आरोपितों से चार सौ से ज्यादा सवाल पूछे।