देहरादून । राज्य निर्वाचन आयोग ने निगमों के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर निगम मेयर अब अधिकतम 16 लाख रुपये ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डिप्टी मेयर पद और पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च सीमा दो लाख रुपये तय की गई है।नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन व्यय दस वार्ड होने पर चार लाख और इससे अधिक वार्ड होने पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी छह लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका में पार्षद पद के प्रत्याशी 60 हजार रुपये तक ही चुनाव में खर्च कर सकते हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए एक लाख रुपये और सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए 30 हजार रुपये खर्च सीमा तय की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि व्यय संबंधित विवरण निर्वाचन के 30 दिन के अंदर शपथ पत्र के साथ जमा कराना होगा। आयुक्त की ओर से जारी आदेश में यह व्यय की सीमा तुरंत लागू होने का निर्देश दिया गया है।