रोडवेज बसों में वाणिज्यिक सामान ले जाने पर लगा प्रतिबंध

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अब रोडवेज बसों में नहीं ले जा पाएंगे वाणिज्यिक सामान, लगा प्रतिबंधदेहरादून। रोडवेज बसों में सामान ले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन निगम मुख्यालय ने सभी प्रकार के वाणिज्यिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दो दिन पहले शनिवार को जारी आदेश में सोमवार को बदलाव किया गया। पहले दिए आदेश में कहा गया था कि वाणिज्यिक सामान उसी स्थिति में ले जाया जाए, जब उससे संबंधित यात्री बस में यात्रा कर रहा हो। लेकिन, अब नए आदेश में सभी प्रकार के वाणिज्यिक सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे उसके साथ यात्री भी क्यों ना हो।

बसों में सामान ले जाने के मामलों को लेकर शनिवार को नए नियम जारी किए गए थे, जिसमें यात्री के बिना कोई भी पार्सल और सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन निगम की डाक से इतर बसों में कोई भी सामान तब तक नहीं जा पाएगा, जब तक उसकी जिम्मेदारी लेने वाला यात्री बस में न बैठा हो।

अब इसमें संशोधन कर वाणिज्यिक सामान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। चेकिंग टीम को आदेश दिए गए हैं कि बसों में वाणिज्यिक सामान मिलने पर उस सामान को निकटतम पुलिस चैकी या कर विभाग के चेकपोस्ट पर जमा कराया जाए। इसके साथ ही चालक और परिचालक के विरुद्ध वहीं एफआरआइ भी दर्ज कराई जाए।

दरअसल, लगातार मामले सामने आ रहे थे कि चालक या परिचालक मामूली लालच में कोई भी पार्सल या अन्य सामान बस में ले जाते हैं। जिससे यात्रियों में भय की स्थिति रहती थी। यात्री लगातार ऐसे मामलों की शिकायत कर रहे थे। रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से सोमवार को संशोधित आदेश में वाणिज्यिक सामान मिलने पर चालक-परिचालक को निलंबित करने की चेतावनी भी दी गयी।

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