लोक अदालत : सुलह-समझौते से निस्तारण किए मामले

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देहरादून। देहरादून में लोक अदालत शुरू हो गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्ट में 14 पीठ बनाई गई हैं। दोनों पक्षों के लोग यहां अपने मामलों का समाधान करा रहे हैं। ज्यादातर मामले बैंक और वाहन चालान से संबंधित हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज हर्ष यादव ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई ऐक्ट से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित वाद, वैवाहिक एवं कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के बाद, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद, धन वसूली से संबंधित वाद समेत अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, ऐसे मामले विभिन्न कोर्ट में लगाए गए हैं।

लोक अदालत में आपसी रजामंदी से वादों का निस्तारण किया जाता है और काफी कम खर्चे में और समय पर वाद निस्तारित हो जाते हैं। इससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभांवित होते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि उनके द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क वापस हो जाता है, इसका फैसला अंतिम होता है। इसके लिए जिला स्तर एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर आउटरिच के माध्यम से चलाया जा रहा है। अभियान में न्यायिक अधिकारीयों के साथ बाल कल्याण समिति के सदस्यों, नामिका अधिवक्तागण, छात्रों पराविधिक कार्यकर्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन के वरिष्ठ स्तर कि अधिकारीयां को भी सम्म्लित किया गया है।

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