विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए एसओपी जारी, छह फीट की दूरी अनिवार्य

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प्रदेश में 15 दिसंबर से खुलने वाले विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को के लिए शासन की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। महाविद्यालयों को खोलने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने को मंजूरी मिली थी।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को खोले जाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाना होगा। महाविद्यालय भवन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। हर छात्र और कर्मचारी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है।किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर उसे तत्काल वापस भेज दिया जाएगा। महाविद्यालय खोलने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राओं के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को खोले जाने पर छात्र छात्राओं को महाविद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति ली जानी अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इसके लिए कार्ययोजना से अभिभावकों को अवगत कराएंगे।
प्रथम सेमेस्टर स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए जिन विषयों में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पढ़ाए जाने अनिवार्य हैं। उन्हीं में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएगी। जबकि अंतिम सेमेस्टर की कक्षाएं जिनमें प्रैक्टिकल अनिवार्य है। उन कक्षाओं को शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी-फरवरी से शुरू किया जाएगा

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