व्यापारीयों के विरोध में झुकी सरकार,कई चीजों में मिली रियायत।

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राज्य सरकार को व्यापारीयों के विरोध के आगे झुकना पड़ा और आज आखिरकार सरकार ने कई चीजों को खोलने की अनुमति दे दी।आपको बता दें कि कई समय से कई दुकानदार बन्द होने से काफी नुकसान झेल रहे थे तो कई लोगों की माली हालत भी खराब हो चुकी थी ऐसे में व्यापारीयों का सब्र जवाब दे रहा था और पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे।तेज होते प्रदर्शन को देखते हुये आखिरकार सरकार ने व्यापार जारी रखने के लिये काफी चीजों को खोलने की मंजूरी दे दी है हालांकि वो सिर्फ दो दिन की है और कुछ समय के लिये, सरकार का ये कदम अनलॉक की तरफ बढ़ता भी दिखाई दे रहा है।
राज्य सरकार की नई एसओपी के बाद व्यापारियों  के विरोध को देखते हुए सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर विचार कर कुछ रियायत दे दी है, साथ ही बाज़ार खुलने में कुछ और  बदलाव किये हैं।हालांकि प्रदेश में अभी भी कोविड के मामले आ रहे हैं। जल्द ही व्यपारियो की समस्या पर भी विचार किया जाएगा बताते चले की प्रदेश में 15 जून तक कोवीड कर्फ़्यू लगया गया है ।मंत्री सुबोध उनियाल में साफ कर दिया है की  स्तिथियों के पक्ष में  होने पर ही व्यपारियो की समस्या का समाधान हो सकता है उन्होंने कहा की  व्यापारियों के एक दल की मुलाक़ात भी उनसे हुई है  जो जरूरी संशोधन होगें वो जल्द ही सरकार करेगी उन्होंने कहा सरकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता जीवन बचाना है और कोरोना के मामलो को बढ़ने से रोकना है उन्होंने कहा  कोविड के मामलो में कुछ कमी भले ही जरूर हुई है लेकिन कोविड खत्म हो गया ऐसा नही माना जा सकता उन्होंने कहा की जल्द ही व्यपारियो की समस्या पर भी विचार किया जाएगा बताते चले की प्रदेश में 15 जून तक कोवीड कर्फ़्यू लगया गया है ।

सरकार ने खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स / सैनिटरी स्टोन (Marbale& chips), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें दिनांक: 08 जून, 2021 (मंगलवार) एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रह सकती है।सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7 ) अनुमति है।

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