जिला उपभोक्ता आयोग ने शराब की दुकान के प्रबन्धक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने शराब की बोतल पर लिए गए अधिक 10 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये, अधिवक्ता फीस और शिकायत खर्च 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
रोशनाबाद कचहरी में कार्यरत अधिवक्ता अमित कुमार ने एक शिकायत ग्राम धनौरी स्थित विदेशी शराब की दुकान के प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ दायर की गई। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को वह दुकान पर शराब की एक बोतल खरीदने के लिए गए थे।
उक्त बोतल की कीमत 780 रुपये थी। दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे। बोतल पर मूल्य अंकित से ज्यादा लेने पर विरोध किया तो उक्त कर्मचारी ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी।
शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा और विपिन ने शराब की दुकान के प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।