चौकी आराघर पर कार्तिक पुत्र मुने सिंह निवासी 97 बलवीर रोड डालनवाला द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई , उनकी माताजी कोविड-19 पॉजिटिव है और गंभीर हालत में दून अस्पताल में आईसीयू वार्ड में एडमिट है ,जिन्हें डॉक्टरों द्वारा प्लाज्मा की आवश्यकता बताई गई. आवेदक द्वारा प्लाज्मा हेतु काफी अस्पतालों व अन्य जगह मालूमात किए जाने के बाद प्लाज्मा हेतु एक मैसेज बनाकर अपने मोबाइल नंबर सहित सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसके बाद कल 13 मई की शाम को मोबाइल नंबर 7060328883 से आवेदक को कॉल आया कि मेरा नाम गुरु साजन सिंह है. मैं तुम्हें प्लाज्मा उपलब्ध करा सकता हूं इसके लिए तुम्हें पहले 2500 रुपये गूगल पे से मेरे मोबाइल नंबर में डाल दो। आवेदक द्वारा कॉलर को गूगल पे से पहले ₹300 डाले गए. उसके बाद कॉलर लगातार पैसों के लिए आवेदक को कॉल करता रहा एवं आवेदक द्वारा सोशल मीडिया पर बनाए गए मैसेज में आवेदक का मोबाइल नंबर हटा कर अपना मोबाइल नंबर डालकर सोशल मीडिया पर इधर-उधर मैसेज भेजता रहा, एवं आवेदक से पैसों की मांग करता रहा। उक्त तहरीर पर चौकी आराघर में अभियुक्त गुरु साजन सिंह बख्शी के खिलाफ धारा 269 270, 188, 420 आईपीसी,51b dm act, धारा -3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी आरा घर उप निरीक्षक महावीर सिंह सजवान द्वारा उपरोक्त मोबाइल धारक व्यक्ति जो कि आवेदक को लगातार फोन कर स्थान बदल बदल कर ओर पैसों हेतु बुला रहा था, जिसको टीम बनाकर तहसील चौक थाना कोतवाली नगर देहरादून के पास से पकड़ लिया गया जिसके द्वारा अपना नाम गुरु साजन सिंह बख्शी पुत्र हरजीत सिंह बख्शी निवासी 34 /35 मुन्नू गंज थाना कोतवाली नगर देहरादून बताया.उसे पूछताछ चौकी को आराघर लाया गया। चौकी पर अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन पर धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मोबाइल कब्जे में लेकर अभियुक्त गुरु साजन सिंह बख्शी उपरोक्त को उपरोक्त मुकदमे में गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।