देहरादून। प्रदेश में निजी विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति होगी। ये फीस भी वहीं विद्यालय लेंगे जो ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से छात्र-छात्राओं को शिक्षण कार्य करा रहे हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शनिवार को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। शासनादेश में कहा गया कि विद्यालयों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त महंगाई, परीक्षा, वाहन या पंजिका समेत अन्य किसी भी तरह की फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य नहीं करा रहे विद्यालय को किसी भी प्रकार की फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विद्यालयों को अपने निजी स्रोतों से ही शिक्षकों व कार्मिकों का मासिक वेतन देने के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को उक्त आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी विद्यालयों को ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से पढ़ाई जारी रखने की शर्त के साथ ही अभिभावकों की स्वेच्छा से फीस लेने के आदेश दिए गए थे। शासन को जानकारी मिली है कि कतिपय निजी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराने के बावजूद अभिभावकों को फीस देने के लिए बाध्य कर रहे हैं।