कोरोना के कम होते असर के बाद अब सभी कार्यालय और कामकाज अब धीरे धीरे अब सुचारु रूप से खुलने लग गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में आगामी 11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमे लम्बे समय से लम्बित चल रहे वाद को आपसी समझौते के तहत तत्काल निस्तारित करने का प्रावधान किया गया है.
कोरोना काल में बंद पड़े कार्यालय अब कोरोना की रफ़्तार काम होने के साथ खुलने शुरू हो गए है।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में आगामी 11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव नेहा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया फौजदारी के समनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धी वाद, वैवाहिक व आपसी विवाद, श्रम सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी , दीवानी , राजस्व, विद्युत, वेतन भत्ते, धन वसूली, चेक बाउंस आदि के मामलों के निस्तारण के लिए एक प्रार्थना पत्र दे कर आपसी समझौते कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
– नेहा कुशवाहा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून