सूचना के अधिकार के तहत खुलासा
आरटीओ देहरादून द्वारा टाटा मैजिक को सात सवारी और एक ड्राइवर मैं स्वीकृत किया गया है और उसे स्टेज कैरिज परमिट दिया गया जबकि यह वाहन मैक्सी कैब की श्रेणी में आता है और परिवहन विभाग द्वारा सूचना के तहत भी बताया गया की मैक्सी कैब कांट्रैक्ट कैरिज की श्रेणी में है है तो फिर आरटीओ द्वारा छोटे वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट क्यों दिया गया कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है सारे नियम कायदों को ताक में रखकर स्टेज कैरिज परमिट दिए गए हैं हमारी शासन से मांग है कि जिस अधिकारी द्वारा छोटे वाहन टाटा मैजिक को स्टेज कैरिज परमिट दिया गया है उसके खिलाफ जांच कराई जाए क्योंकि स्टेज कैरिज वाहन में कंडक्टर का होना भी जरूरी है लेकिन यहां भी इस नियम को दरकिनार किया गया इसलिए जो भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है जिससे स्पष्ट होता है की आरटीओ द्वारा द्वारा नियमों को ताक पर रख टाटा मैजिक वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट दिए गए
(1)मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(7 )में स्पष्ट है की मैक्सी कैब कांटेक्ट कैरीज वाहन है
(2)मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(22 )में स्पष्ट है कि 7 सवारी से 12 सवारी तक के वाहनों को मैक्सी कब कहा जाएगा
(3) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(5 )में स्पष्ट है की स्टेज कैरिज वाहनों में कंडक्टर अनिवार्य है
जबकि आरटीओ द्वारा बिना कंडक्टर के ही टाटा मैजिक वाहन को स्टेज कैरिज का परमिट दिया गया