हल्द्वानी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लगातार एक सप्ताह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। डीएम ने 27 अप्रैल से तीन मई तक नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नगर पालिका लालकुआं व रामनगर में कफ्र्यू का आदेश दिया है। सोमवार 26 अप्रैल को शाम सात बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। शाम सात बजे से पहले की तरह रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश लागू रहेगा।
कर्फ्यू में 12 बजे तक खुलेगी दुकान
डीएम धीराज गब्र्याल ने बताया कि कर्फ्यू वाले संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे आदि की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें कर्फ्यू से मुक्त रहेंगी।
ट्रांसपोर्ट के नियम
कफ्र्यू के दौरान ट्रेन, बस, टैक्सी से यात्रा की जा सकेगी। बैंक्वेट हाल, विवाह समारोह में जाने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों के आने-जाने की छूट रहेगी। मालवाहक तथा शव यात्रा से संबंधित वाहन चल सकेंगे। चिकित्सालय व उपचार के लिए जाने वाले वाहन संचालित हो सकेंगे। पोस्ट आफिस बैंक आदि से जुड़े कर्मचारियों के वाहनों के संचालन की छूट रहेगी।
अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति
नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। निर्माण सामाग्री, औद्योगिक इकाई तथा इनसे जुड़े वाहन भी चल सकेंगे। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा संबंधित वाहन चलेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। पोस्ट आफिस तथा बैंक पहले की तरह खुले रहेंगे।