हाईकोर्ट का आदेश, मसूरी की तलहटी में गैर कानूनी निर्माण सील करें, 27 मई तक रिपोर्ट दें देहरादून नगर आयुक्त

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हाईकोर्ट ने देहरादून और मसूरी के बीच कई छोटी-छोटी पहाड़ियां पूरी तरह काटकर किए गए निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एमडीडीए उपाध्यक्ष और देहरादून नगर आयुक्त को मसूरी की फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ किए गए गैरकानूनी निर्माण कार्य सील करने के निर्देश दिए। साथ ही 27 मई तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

देहरादून निवासी रीनू पॉल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि देहरादून और मसूरी के बीच पहाड़ियां काटककर अंधाधुंध निर्माण किया जा रहा है। इससे पर्यावरण समेत शिवालिक पहाड़ियों को खतरा हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है उत्तराखंड के निर्माण नीति में 2015 के संशोधन के भाग-चार के अनुसार, 30 डिग्री से अधिक ढाल पर निर्माण की इजाजत नहीं है। मगर इसके इतर यहां निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। याची ने इस निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ के जरिए हाईकोर्ट में पक्ष रखकर परिक्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई।

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