देहरादून। कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लागू लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने के साथ ही प्रदेश सरकार शासकीय कार्यालयों में भी कुछ ढील देने जा रही है। पांच दिवसीय कार्यालय राज्य सचिवालय और विधानसभा में एक जून से 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे। लॉकडाउड 4.0 में समूह क और ख के शतप्रतिशत और समूह ग और घ के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति तय की गई थी।
प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिवालय और विधानसभा में कार्यालय समय की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अभी तक यहां सुबह साढ़े नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक अधिकारी व कर्मचारी आ रहे थे। अब उन्हें अपने पुराने मानक समय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक कार्य करना होगा।
विभाग स्तर पर कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्तों, जिलाधिकारियों, सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि दो मई 2020 को सरकारी कार्यालयों को खुलने की व्यवस्था की गई थी, उसमें कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
रजिस्ट्री की डिजिटल नकल लेने की फीस बढ़ाई
प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री की डिजिटल नकल लेने की फीस में बढ़ोत्तरी कर दी है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर रजिस्ट्री की नकल लेने के लिए शुल्क की नई दरें निर्धारित की हैं।
अभी तक रजिस्ट्री की नकल लेने के लिए 500 शब्द तक पांच रुपये और पूरे दस्तावेज लेने के लिए 10 रुपये शुल्क लिया जाता है, लेकिन नई दरों के अनुसार अब रजिस्ट्री नकल लेने के लिए एक पेज का दो रुपये ओर पूरे दस्तावेज के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा।
बता दें कि भूमि और मकान की खरीद फरोख्त के लिए लोग रजिस्ट्री की नकल निकालते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लोगों की भीड़ न लगे। इसके लिए डिजिटल नकल को बढ़ावा दिया गया है।
मेगा इंडस्ट्री इंवेस्टमेंट नीति का समय एक माह बढ़ाया
प्रदेश में मेगा इंडस्ट्री इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2015 की समय अवधि 31 मार्च 2020 को खत्म होने के कारण सरकार ने इसे 30 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से नई नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के आने में देरी होने के चलते सरकार ने वैद्यता की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।
आराकोट में मंडी परिषद ही बनाएगी कोल्ड स्टोर
उत्तरकाशी जिले के आराकोट में 13.46 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोर का निर्माण मंडी परिषद ही करेगी। लगभग एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के इस कोल्ड स्टोर की लागत 10 करोड़ से बढ़ कर 13.46 करोड़ हो गई है। कार्यदायी संस्था के रूप में मंडी परिषद को 10 करोड़ तक के निर्माण कार्य करने की अनुमति है। कैबिनेट ने मंडी परिषद को ही कोल्ड स्टोर का निर्माण करने की अनुमति दे दी है।