Sunday, March 8, 2026
Homeराज्यउत्तराखण्ड1 जुलाई से धार्मिक स्थलों के साथ खुलेंगे होटल और मॉल

1 जुलाई से धार्मिक स्थलों के साथ खुलेंगे होटल और मॉल

देहरादून। एक जुलाई से नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल और मॉल भी खुल जाएंगे। हालांकि, धार्मिक स्थलों पर अभी दूर से ही दर्शन करने होंगे और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी।

साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद ही रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को इसका आदेश जारी करेंगे।

कोरोना वायरस के चलते बीते तीन महीनों से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद क्षेत्र में  सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे। एक जुलाई से प्रशासन इन्हें खोलने जा रहा है। फिलहाल मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहने की उम्मीद है।

धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। वहीं, मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी। 

बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
होटल, मॉल को भी सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी जरूरी होगी। 

यह अभी रहेंगे बंद

सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।

इन बातों का रखना होगा ध्यान 

– मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
– मॉल, मंदिर और होटलों में प्रवेश के लिए मास्क लगाने जरूरी होगा। 
– सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, इसके लिए गोले बनाने होंगे। 
– होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति। 
– दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। 

शासन की ओर से नगर निगम क्षेत्र देहरादून तथा गढ़ी कैंट और क्लमेंटटाउन छावनी परिषद में मौजूद धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खोले जाने के आदेश मिल गए हैं। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एक जुलाई से इन्हें खोल दिया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
– डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments