उत्तराखंड में कक्षा छह से 12वीं तक सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी डे-बोर्डिंग और बोर्डिंग स्कूल पुरानी व्यवस्था के तहत पढ़ाई जारी रख सकेंगे। कोरोना संक्रमण से हालात में सुधार देखते हुए सरकार ने कक्षाओं को एक दिन में सिर्फ चार घंटे तक ही संचालित करने की पाबंदी हटा दी है। अब स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व निर्धारित समयावधि यानी छह घंटे तक शिक्षण कार्य होगा। प्राथमिक स्कूलों पर यह नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
शिक्षा सचिव डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने गुरुवार को इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक को आदेश जारी किए। बीते अगस्त माह से प्रदेश में तकरीबन डेढ़ साल बाद सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों को आफलाइन पढ़ाई के लिए खोला गया। हालांकि स्कूलों में पूर्व निर्धारित समयावधि के बजाय सिर्फ चार घंटे तक ही कक्षाएं चलाई जा रही थीं।
अब सरकार ने छठी से 12वीं तक कक्षाएं पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत यानी छह घंटे तक संचालित करने के आदेश दिए हैं। इससे स्कूलों में आठ पीरियड लगने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बीती 31 जुलाई को जारी शासनादेश में कोविड सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ चार घंटे ही स्कूल चलाने के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेश में अब समयावधि को लेकर संशोधन किया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन स्कूलों को जारी रखना होगा। समयावधि में संशोधन का यह आदेश कक्षा एक से पांचवीं यानी प्राथमिक स्कूलों पर लागू नहीं होगा।