नए वोटर कार्ड के फार्म में ऐसे नागरिक जो 21 साल की उम्र तक वोटर नहीं बने हैं, उनको घोषणापत्र भी भरना होगा। घोषणापत्र में उन्हें बताना होगा कि अब तक उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया। इसके लिए संबंधित फार्म में ऑप्शन भी दिया हुआ है।नए वोटर कार्ड बनाने के लिए 15 दिसंबर तक अभियान चलना है। जो नागरिक एक जनवरी 2021 को 18 साल के हो रहे हैं वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों वह ऑफलाइन आवेदन न करें। इस स्थिति में आवेदन निरस्त होने की संभावना रहती है। वोटर कार्ड के लिए www.nvsp.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.भारत निर्वाचन आयोग के नियत कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा विशेष पुनरीक्षण-2020 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में सोमवार को बैठक आयोजित की गई।सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों से 12-13 दिसंबर को विशेष निर्वाचन मतदाता सूची पंजीकरण अभियान में अपने स्तर पर लोगों को मतदाता सूची में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।