22 जून से खुलेगा जनता के लिए देहरादून आरटीओ

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देहरादून। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या गाड़ियों की फिटनेस जांच कराने के साथ ही रोड टैक्स जमा करने, गाड़ियों का पंजीकरण कराने का इंतजार कर रहे वाहन स्वामियों के लिए खबर कतई राहत देने वाली नहीं है।

कारण कि आरटीओ में अब एक दिन में सिर्फ 20 वाहन स्वामियों के ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही 20 वाहन स्वामी ही गाड़ियों का रोड टैक्स जमा करा सकेंगे। आरटीओ में विभागीय कामकाज को पटरी पर लाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठाई की ओर से एसओपी जारी की गई है।

एसओपी के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 20 वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पहले चरण में उनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिन्होंने पहले से ही पंजीकरण कराया है। फिलहाल नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसी प्रकार गाड़ियों के फिटनेस जांच की भी संख्या निर्धारित कर दी गई है। फिलहाल एक दिन में 20 गाड़ियों की फिटनेस की जांच की जाएगी और वह भी आरटीओ की जगह आशारोड़ी चेकपोस्ट पर की जांच की जाएगी।

एक दिन में 20 आवेदक आवेदन कर सकेंगे
जहां तक गाड़ियों के परमिट जारी करने का सवाल है तो एक दिन में 20 गाड़ियों के परमिट जारी किए जाएंगे। प्रवर्तन से जुड़े मामलों के लिए भी एक दिन में 20 आवेदक आवेदन कर सकेंगे। आरटीओ पठाई के मुताबिक ऐसे में एक दिन में कुल मिलाकर सिर्फ 100 वाहन स्वामियों के विभिन्न आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

आवेदन करने से पहले एक दिन पूर्व लैंडलाइन पर कराना होगा पंजीकरण

आरटीओ डीसी पठाई के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ियों का परमिट बनवाने, फिटनेस जांच कराने या फिर टैक्स जमा कराने के लिए आवेदकों को एक दिन पूर्व कार्यालय के लैंडलाइन नम्बर 135- 2743432 पर पंजीकरण कराना होगा

पंजीकरण के दूसरे दिन आवेदक सुबह 11 से दो बजे तक कार्यालय में दस्तावेजों के साथ आ सकते हैं। तमाम विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के दिन के बाद वाहन स्वामियों को संबंधित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। जिसके लिए अपराहन तीन  से लेकर पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

आरटीओ आने वाले वाहन स्वामियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ आने वाले वाहन स्वामियों को कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर जारी की गई एडवाइजरी का पूरा पालन करना होगा। वाहन स्वामियों को मास्क लगाने के साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। बिना मास्क के कार्यालय पहुंचे आवेदकों का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट बनवाने या फिर अन्य विभागीय कार्यों के लिए आने वाले वाहन स्वामियों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। जिसके तहत एक दिन में सिर्फ 100 आवेदकों के ही आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदकों को एक दिन पूर्व लैंडलाइन पर पंजीकरण कराना होगा। कोरोना संक्रमण के चलते एहतियातन कदम उठाए गए हैं ।
– डीसी पठाई,  आरटीओ, देहरादून

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