देहरादून। संवाददाता। पेस्टल विड बोर्डिंग स्कूल में छात्रा के साथ स्विमिंग टिचर द्वारा दुराचार के बाद बाल आयोग ने सख्त रूख एख्तयार कर लिया है। मामलें में आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी ने स्कूल प्रबंधन को लिखे पत्र में पीड़ित छात्रा को उचित मुआवजा दिए जाने के आदेश किए हैं। साथ ही इस तरह के मामलों में पीड़ितो को स्कूल प्रबंधन, आरोपी से दस लाख का मुआवजा दिलाए ऐसी गुजारिश मुख्यमंत्री से की है।
स्कूल को भेजे लिखित पत्र में आयोग ने साफ किया है कि स्विमिंग पुल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं। पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। उनकी समय-समय पर मॉनीटिरिंग की जानी चाहिए। जिससे स्कूलों में होने वाली घटनाओं से पहले उन्हें समय पर रोका जाये। उन्होंने उच्च न्यायलय के आदेश का हवाला देते हुए व उत्तराखण्ड अपराध पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि दस लाख रूपयें निर्धारित करने के आदेश किए हैं। इस तरह का नियम लागू करने के लिए वह मुख्यमंत्री से भी सिफारिश करेंगी।