Sunday, March 8, 2026
Homeखास खबरसेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर हाईकोर्ट की रोक-सरकार से जवाब तलब

सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर हाईकोर्ट की रोक-सरकार से जवाब तलब


देहरादून। संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर झटका दिया है। कोर्ट ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 में सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की करते हुए लोगों से आपत्तियां मांगी ।जिसके बाद 20 नवंबर 2015 को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया। सरकार के इस फैसले को 23 फरवरी 2018 को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए 28 दिसंबर 2018 को फिर नगर पंचायत बना दिया। सरकार के 28 दिंसबर 2018 की अधिसूचना को रीता शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गलत बताया। कोर्ट ने मामले पर सरकार से जवाब मांगते हुए सरकार की अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है। 11 जनवरी को पारित आदेश की प्रतिलिपि 17 जारी हुई है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments