क्लोरीन गैस रिसाव की जांच पूरी, 3 को चार्जशीट, दो को चेतावनी; पेयजल विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइट करने की संस्तुति

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मै0 कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री यशवीर मल्ल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री ए.के. गुप्ता, अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री फतेह सिंह को लापरवाही के कारण आरोप-पत्र दिये गए हैं। श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) एवं श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दुर्घटना के पश्चात् अविलम्ब निरीक्षण नहीं किया गया जिस हेतु उनको चेतावनी पत्र दिया गया है।
देहरादून (संवाददाता) :  क्लोरीन गैस सिलेण्डरों में हुए रिसाव की जांच पूरी कर ली गयी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सात बिन्दुओं में कार्रवाई की संस्तुति की गयी है। गौरतलब है कि बीते मॉस 17 अगस्त गुरुवार को दिलाराम बाजार के समीप स्थित जल संस्थान परिसर में रखे क्लोरीन गैस के सिलेण्डरों से रिसाव हो गया था। जिससे आस-पास के लोग प्रभावित हुए थे। नतीजतन जल संस्थान के महाप्रबंधक एसके गुप्ता ने सुदेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी गठित की। जिसमें पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता एनएस बिष्ट और अधिशासी अभियंता इमरान अहमद को सदस्य बनाया गया है। कमेटी ने विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
विवेचना के आधार पर मै0 कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री यशवीर मल्ल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री ए.के. गुप्ता, अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री फतेह सिंह को लापरवाही के कारण आरोप-पत्र दिये गए हैं। श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) एवं श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दुर्घटना के पश्चात् अविलम्ब निरीक्षण नहीं किया गया जिस हेतु उनको चेतावनी पत्र दिया गया है।
जांच कमेटी की रिपोर्ट में संस्तुति की गई है कि शासन स्तर पर एक कमेटी का गठन कर यह अध्ययन किया जाये कि किन-किन स्थानों पर तरल क्लोरीन से क्लोरीनेशन का कार्य किया जाए तथा इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायें जिससे भविष्य में दुबारा ऐसी दुर्घटना न हो। समिति की संस्तुति आने तक पेयजल के विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइट से ही कराई जाए। क्लोरिन गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण हेतु सुरक्षित कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

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