मै0 कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री यशवीर मल्ल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री ए.के. गुप्ता, अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री फतेह सिंह को लापरवाही के कारण आरोप-पत्र दिये गए हैं। श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) एवं श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दुर्घटना के पश्चात् अविलम्ब निरीक्षण नहीं किया गया जिस हेतु उनको चेतावनी पत्र दिया गया है।

विवेचना के आधार पर मै0 कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री यशवीर मल्ल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री ए.के. गुप्ता, अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री फतेह सिंह को लापरवाही के कारण आरोप-पत्र दिये गए हैं। श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) एवं श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दुर्घटना के पश्चात् अविलम्ब निरीक्षण नहीं किया गया जिस हेतु उनको चेतावनी पत्र दिया गया है।
जांच कमेटी की रिपोर्ट में संस्तुति की गई है कि शासन स्तर पर एक कमेटी का गठन कर यह अध्ययन किया जाये कि किन-किन स्थानों पर तरल क्लोरीन से क्लोरीनेशन का कार्य किया जाए तथा इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायें जिससे भविष्य में दुबारा ऐसी दुर्घटना न हो। समिति की संस्तुति आने तक पेयजल के विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइट से ही कराई जाए। क्लोरिन गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण हेतु सुरक्षित कार्यवाही की संस्तुति की गई है।