देहरादून। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता और वादी अपने बयानों से पलट गए। जिसके बाद आरोपित को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने वादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एसएसपी को निर्देश दिए हैं।
लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट भरत सिंह नेगी ने बताया कि 22 मार्च को कोतवाली कैंट में छेड़छाड़ का मामला आया था। वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती तंबाकू खिलाया। साथ ही आरोपित पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी अपने बयानों से पलट गया। साथ ही पीड़िता ने भी घटना से इंकार कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।
छेड़छाड़ का आरोपित गिरफ्तार
कैंट थाने की पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपित को गिरफ्तार किया है। चैकी इंचार्ज बिंदाल प्रतिभा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एक युवती ने छेड़छाड़ करने व पीछा करना एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आरोपित की ओर से विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।