हाईकोर्ट का आदेश रूड़की और सेलाकुई में होंगे चुनाव

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नैनीताल/देहरादून। संवाददाता। नैनीताल हाईकोर्ट से आज सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायालय ने सरकार द्वारा जारी सभी पूर्व अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए रूड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव कराने के आदेश दे दिये गये।
लम्बे समय से रूड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत के चुनावों को लम्बित रखने में जुटी सरकार को आज न्यायालय के निर्णय से बड़ा झटका लगा है। आशीष सैनी और यशपाल राणा तथा अन्य की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बैंच द्वारा आज यह फैसला सुनाया गया। जिससे अब सरकार को हर हाल में रूड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव अनिवार्य रूप से कराने पड़ेगें।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा बीते समय में नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराये गये थे लेकिन सीमा विस्तार से जुड़े विवादों के कारण रूड़की नगर निगम और सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव नहीं कराये गये थे। सरकार द्वारा इस बाबत अलगकृअलग अधिसूचनायें जारी की गयी थी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गयी जनहित याचिकाओं में जल्द चुनाव कराने की मांग की गयी थी।

हाईकोर्ट द्वारा आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है तथा सरकार को दो माह के अंदर रूड़की नगर निगम व सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। अदालत द्वारा इसके साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि रूड़की नगर निगम से जिन दो गांवों को हटाया गया है उनको शामिल करते हुए ही चुनाव कराये जाये। उल्लेखनीय है कि सरकार ने रूड़की नगर निगम से रामपुर व पांडुकी गांव को हटा दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत जारी की गयी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। जिसके कारण अब सरकार को पुराने परिसीमन के अनुसार ही दो माह के अन्दर रूड़की नगर निगम व सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव सम्पन्न कराने होगें।

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