देहरादून। संवाददाता। राज्य में हुए चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी अधिकारी गीता राम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। आज कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया है कि एक अधिकारी के खिलाफ शासन से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो गीताराम नौटियाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी जांच मे सहयोग नहीं कर रहे हैं।
समाज कल्याण सचिव से जवाब तलब
एसआईटी ने देहरादून और हरिद्वार में 120 कालेजों को पर जांच जारी होने के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच जारी होने व समाज कल्याण विभाग के जानकारी नहीं देने की रिपोर्ट कोर्ट में दी है।
कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए सचिव समाज कल्याण को आदेश दिया है कि वह 14 अक्टूबर को कोर्ट को बताएं कि क्यों अधिकारियों के खिलाफ जांच की संस्तुति नहीं दी जा रही है। समाज कल्याण सचिव को कोर्ट को दी जाने वाली रिपोर्ट में यह भी बताना है कि जांच अधिकारी को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।