Saturday, March 7, 2026
Homeखास खबरदहेज हत्या के अपराध में पति, सास ससुर को करावास

दहेज हत्या के अपराध में पति, सास ससुर को करावास

देहरादून। संवाददाता। दहेज हत्या व उत्पीड़न के मामले में एडीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी पति व सास, ससुर को दोषी पाते हुए पति को 14 साल व सास-ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेके जोशी ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता महेन्द्र सिंह यादव ने अपनी पुत्री के पति सचिन, सास निर्मला व ससुर भगवत प्रसाद के खिलाफ 11 जून 2010 को पुलिस से शिकायत की थी।

बताया था कि बेटी सुषमा की शादी पांच अक्टूबर 2009 को सचिन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपी अक्सर सुषमा के साथ मारपीट करते थे। इस बात की शिकायत कई बार सुषमा ने परिजनों से भी की थी।

एक जून 2010 को सुषमा ने अपनी मां को फोन पर कहा कि उसका पति सचिन व सास-ससुर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद मां बेटी से मिलने पहुंची तो उसे बताया गया कि सुषमा ने आत्महत्या कर ली है। इस दौरान सुषमा का पति सचिन, सास निर्मला व ससुर भगवत प्रसाद घर से फरार थे। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments