नशे का कारोबार करने वाली महिला को दस साल की सजा

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देहरादून। संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नौ अक्टूबर 2015 को बनबसा पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक महिला नेपाल की ओर से चरस लेकर आ रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर महिला को मीना बाजार के पास पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से साढ़े चार किलो चरस मिली।

पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुनीता पुन पत्नी ऐकराज पुन निवासी वार्ड नंबर 11ए दान धोराई एकधारा दांगए अंचल राप्ती नेपाल बताया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कर कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार खर्कवाल ने कोर्ट में पैरवी की। इस पर जिला जल प्रेम सिंह खिमाल ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर सुनीता को दस साल की सजा व एक लाख का जुर्माना डाला है। जुर्माना अदा न करने पर सुनीता को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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