देहरादून। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद 85 दिन बाद खुले नगर निगम के हाउस टैक्स काउंटर पर निर्धारित संख्या के अंतर्गत 25 लोगों ने टैक्स जमा कराया। निगम के टाउन हॉल में शारीरिक दूरी पर लोगों को बैठाकर सैनिटाइज किया गया एवं टोकन सिस्टम से टैक्स जमा हुआ।
टैक्स वसूली को हॉल के भीतर ही दो काउंटर लगाए गए थे। अधिक संख्या में लोग पहुंचने के कारण दो दिन के 25-25 टोकन भी बांट दिए गए। इस दौरान पहले दिन 80 हजार रुपये टैक्स जमा हुआ। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि गुरुवार से टैक्स जमा करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी कर 50 करने के आदेश दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम ने बीती 15 मार्च से हाउस टैक्स काउंटर बंद कर दिए थे। अब 85 दिन बाद फिर टैक्स जमा करना शुरू किया गया है, लेकिन इस दौरान कईं नए नियम भी लागू किए गए हैं। अब निगम टाउन हॉल में शारीरिक दूरी पर लोगों को बैठाकर टोकन के जरिये टैक्स के जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
लोग इतने उत्साहित दिखे कि दस बजे से पहले ही निगम गेट पर पहुंच गए थे एवं अंदर जाने का इंतजार करने लगे। निगम ने सिर्फ 25 लोगों को ही टैक्स जमा करने की अनुमति दी हुई थी, लेकिन लोग तीन गुना पहुंच गए। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले पहुंचे 25 लोगों को टोकन देकर टाउन हॉल में बैठाया गया, जबकि बाकी लोगों को अगले दो दिन के टोकन दे दिए गए।
इस दौरान 15 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के हाउस टैक्स बकायेदारों को भी 20 फीसद छूट का लाभ दिया जा रहा है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि टैक्स के लिए हॉल के अंदर ही दो काउंटर बनाए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि पहले दिन व्यवस्था ठीक रही व अब दो दिन और ऐसे ही 25-25 लोगों के टैक्स जमा किए जाएंगे। गुरुवार से यह संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी।
आयुक्त ने बताया कि हॉल में करीब 250 लोगों के बैठने की जगह है। ऐसे में शारीरिक दूरी के तहत आराम से 50 लोग बैठाए जा सकते हैं। वहीं, म्यूटेशन के मसलों में भी सुनवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान दो मामलों की सुनवाई हुई। उप नगर आयुक्त सोनिया पंत के कार्यालय में हुई सुनवाई में एक मामले का निस्तारण हो गया, जबकि दूसरे में अगली तिथि दे दी गई। निगम में जन सुनवाई का सिलसिला भी जारी रहा व लोग मोहल्लों व सैनिटाइजेशन की शिकायतें लेकर पहुंचे।
नए वार्डो में केवल व्यवसायिक टैक्स
नए वार्डो में टैक्स को लेकर उठे सवालों पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नए वार्डो में केवल व्यवसायिक टैक्स वसूला जा रहा है। वहां सरकार ने हाउस टैक्स में दस साल की छूट दी हुई है, लेकिन इसमें व्यवसायिक भवनों को छूट नहीं है।
इसके अलावा नगर आयुक्त ने बताया कि जो भी लोग नगर निगम कार्यालय में आकर हाउस टैक्स नहीं जमा कराना चाहते हैं, वह टैक्स इंस्पेक्टर को घर बुलाकर टैक्स जमा करा सकते हैं। इसके लिए टैक्स इंस्पेक्टरों के नंबर पूर्व में वार्ड के अनुसार सार्वजनिक किए जा चुके हैं।