94 प्रतिशत से कम आक्सीजन पर अस्पताल में होना होगा भर्ती

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देहरादून। केंद्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि उन्हीं कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी, जिनका आक्सीजन लेवल 94 प्रतिशत से अधिक होगा। बुजुर्ग व कई बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। यह भी साफ किया गया है कि रेमडेसिवीर का प्रयोग घर पर नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग चिकित्सकीय देखरेख में चिकित्सालय में ही होगा।

बुधवार को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मरीज खुद को घर के अन्य सदस्यों से अलग कमरे में आइसोलेट करेगा। वह हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनेगा। मास्क को सोडियम हाइपोक्लोराइड के मिश्रण से कीटाणुमुक्त करने के बाद ही नष्ट किया जा सकेगा। मरीज आक्सीमीटर द्वारा स्वयं की समय-समय में जांच करेगा। 94 प्रतिशत से कम आक्सीजन लेवल आने पर उसके तीमारदार तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर इसकी जानकारी देंगे।

मरीज का इलाज किसी चिकित्सक की देखरेख में होगा। उसे प्रतिदिन भाप लेने के साथ ही गरारे करने होंगे। इसके साथ ही चिकित्सक द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा का सेवन करना होगा। सांस लेने में परेशानी, आक्सीजन लेवल 94 से कम होने, छाती में दर्द अथवा दबाव महसूस होने और मानसिक परेशानी की समस्या आते ही चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी होगी।

इसके साथ ही गाइडलाइन में मरीज के तीमारदार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वह हमेशा तीन लेयर का मास्क पहनेगा। मास्क के गंदा अथवा गीला होने पर इसे तुरंत बदला जाएगा। तीमारदार को अपने नाक, मुंह और चेहरे पर हाथ लगाने से बचना होगा। मरीज के संपर्क में आने के बाद तुरंत हाथों को धोना होगा। मरीज को संभालते समय दस्तानों का प्रयोग करना होगा।

यह भी साफ किया गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज का आइलोशन 10 दिन में पूरा माना जाएगा। बशर्ते उसे लगातार तीन दिन तक बुखार की शिकायत न हुई हो। उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है।

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