Saturday, March 7, 2026
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अब हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे से दून आने-जाने वाले वाहनों को चुकाना होगा टोल टैक्स

देहरादून। हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे से दून आने-जाने वाले वाहनों को अब टोल टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लच्छीवाला में इसके लिए टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। संभावना है कि अगले साल जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में वाहनों से शुल्क वसूली के लिए लगे टोल बैरियर की तरह अब उत्तराखंड की राजधानी में आने जाने वाले वाहनों को अब हरिद्वार- देहरादून नेशनल हाईवे पर गुजरने के लिए टोल टैक्स चुकना होगा। लच्छीवाला ओवर ब्रिज से आगे मणिमाई मंदिर के पास टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर बनाए जाने का काम अंतिम चरण में है। अगले साल कुंभ मेले की तैयारी को देखते हुए देहरादून- डोईवाला- हरिद्वार नेशनल हाईवे चैड़ीकरण और ओवरब्रिज बनाए जाने का नवंबर आखिर सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। भानियवाला-लच्छीवाला बाईपास ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होते ही भविष्य में इस टोल टैक्स बैरियर में कुछ निर्धारित वाहनों व विशेष व्यक्तियों के वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों को शुल्क अदा करना पड़ेगा।

इनको नहीं चुकना पड़ेगा टोल टैक्स

सांसद विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्यों, न्यायधीश, परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति व शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता, शासन-प्रशासन के अधिकारी के वाहनों और एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही कृषि में काम आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और शव वाहनों को भी शुल्क के दायरे से मुक्त रखा गया है।

स्थानीय नागरिकों को देना होगा 330 रुपये मासिक शुल्क

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के एक्ट के अनुसार 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय वाहन स्वामियों को आवागमन के लिए प्रत्येक माह केवल 330 रुपये शुल्क देना होगा। उसके बाद वह कितनी बार भी वाहन से नेशनल हाईवे पर आवाजाही कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालक फास्टट्रैक के माध्यम से टैक्स चुका सकते हैं। इस सुविधा से वाहन चालकों को टोल टैक्स बैरियर में रुकना नही पड़ेगा।

वैभव मित्तल (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे) का कहना है कि लच्छीवाला इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन सिस्टम (ईपीसी)पर टोल टैक्स के लिए भारत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसमें विशेष व्यक्तियों, केंद्र व राज्य सरकार में उच्च पदों के अधिकारियों के अलावा कृषि कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी।

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