Sunday, March 8, 2026
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इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने या भेजने पर होगी जेल

देहरादून । भूलकर भी इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च न करें और न ही इससे संबंधित सामग्री किसी को भेजें। क्योंकि, ऐसा करते ही आपका मोबाइल या कंप्यूटर और लैपटॉप एक खुफिया एजेंसी के रडार पर आ जाएगा। जिसे केंद्र सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। यह एजेंसी देश में कहीं भी ऐसी सामग्री ब्राउज, डाउनलोड या साझा करने पर संबंधित व्यक्ति को चिह्नित करने में सक्षम है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध की श्रेणी में आता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी साइबर क्राइम थानों को ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही एक एजेंसी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री का आदान-प्रदान और इस्तेमाल करने वालों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय को भेजती है। जहां से संबंधित राज्य को कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में छोटी-सी गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।

पांच साल तक की हो सकती है सजा

साइबर क्राइम के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकुश मिश्रा ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री डाउनलोड या शेयर करने पर आरोपित के खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 67बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें पांच साल तक का कारावास हो सकता है। इसी तरह अन्य पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री डाउनलोड या शेयर करने पर आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसमें भी पांच साल की जेल हो सकती है।

अब आइफोन खो जाए तो घबराइये मत

साइबर थाने में आजकल सबसे अधिक शिकायतें फोन खोने या चोरी होने की आती हैं। अब तक अन्य फोन तो बरामद हो जाते थे, लेकिन साइबर सेल के सर्विलांस आइफोन की लोकेशन नहीं पता लगा पाते थे। सीओ साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा का दावा है कि अब साइबर सेल नई तकनीक से लैस हो गई है। इसकी मदद से आइफोन-8 तक बरामद हो सकता है। हाल ही में एक आइफोन बरामद भी किया जा चुका है।

अंकुश मिश्रा (पुलिस क्षेत्राधिकारी, साइबर क्राइम) का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर प्रदेश की सभी 13 साइबर सेल के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

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