Sunday, October 25, 2026
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कैबिनेट बैठक: 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 28 पर लगी मुहर

देहरादून। कोविद- 19 महामारी और लॉकडाउन की दुश्वारियों के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से नौकरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान है। अब उनके अलावा प्रवासियों को भी स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, आतिथ्य, एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष अस्थाई नौकरी मिल सकेगी।

शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। एक प्रस्ताव स्थगित किया गया। जबकि संस्कृत शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई।

सौर ऊर्जा में 10 हजार को स्वरोजगार

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राज्य में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। इससे करीब 10 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना के तहत भू परिवर्तन के बाद भूमि स्टांप शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। इससे राजकोष पर करीब 49 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। प्लांट लगाने के लिए योजना की लागत का 70 प्रतिशत ऋण आठ प्रतिशत ब्याज पर राज्य व जिला सहकारी बैंक से ले सकेंगे। लोन की बैंक गारंटी सरकार देगी।

पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी
प्रदेश में पर्यटन कारोबार में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों व धामों की यात्रा करने आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को होटलों और होम स्टे में न्यूनतम तीन दिन की बुकिंग पर 25 प्रतिशत या 1000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। योजना एक माह के लिए पायलट आधार पर लागू होगी। इस पर 2.70 करोड़ व्ययभार आएगा।

दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने को कंपनियों को प्रोत्साहन राशि

दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रदेश सरकार मोबाइल कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देगी। यह धनराशि एकमुश्त 40 लाख रुपये होगी। आईटी विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाया, जिसे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

सतर्कता विभाग आरटीआई के दायरे से बाहर

प्रदेश सरकार ने सतर्कता विभाग को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जांच ट्रैप, अपराधी की विवेचना व न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते समय गोपनीयता बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को इससे बाहर रखा गया है। सतर्कता विभाग व अधिष्ठान का नया नाम इंटेलीजेंस आर्गेनाइजेशन होगा।

प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले 
– कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1.85 करोड़ पर्यटकों को लौटाए जाएंगे।
– विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विस में संशोधन विधेयक आएगा।
– केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड के विस्तार को मंजूरी।
– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विस के पटल पर आएगी।
– प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके अभी तक नहीं उठे हैं। आवंटन की तिथि मार्च माह तक जो राजस्व बनेगा उसका 75 प्रतिशत लिया जाएगा।
– दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को सरकार एक मुश्त 40 लाख की सहायता देगी, आईटी की नीति में संशोधन को मंजूरी।
– शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, चार अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना।
– अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद दो साल का सेवा लाभ मिलेगा।
– राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को एक साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी।
– चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी
– नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन।
– चकराता में वर्ग तीन व चार भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा।
– विकास नगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति।
– जूना अखाड़ा के मायादेवी मंदिर और भैरो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी।
– जमनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू-उपयोग की अनुमति।
– उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
– एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।
– साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन।
– खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार पीपीपी मोड पर बनवाएगी।
– विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस में आएगा।
– सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित।
– पंचायतीराज एक्ट में संशोधन।

 

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