Monday, March 9, 2026
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नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश के जारी,देखें क्या हैं नियम 

उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश के जारी जिसके तहत नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लिमेंट टाउन में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि आवागमन प्रतिबंधित रहेगा रात्रि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा वह आवश्यक सेवाओं फल सब्जी दूध पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में मिलेगी छूट मेडिकल की दुकानें पेट्रोल हवाई जहाज ट्रेन बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से अवगत करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को लाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी,नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे।  सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी।  पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।कैबिनेट के नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने के बाद दूनवासी छूट और पाबंदी से जुड़े सवालों को लेकर परेशान थे। खास तौर से आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और देर रात सफर करने वाले यात्री वाहनों को लेकर पशोपेश में थे। इसके अलावा अभी देर रात तक खुलने वाले होटल-रेस्त्रां, शराब की दुकानों, शादियों व अन्य आयोजनों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर लौटने वालों को राहत देने की क्या व्यवस्था होगी, यह भी तय नहीं था। देर रात बाहर से आने वालों को लेकर क्या आदेश जारी किया जाएगा। इसको लेकर भी लोगों में संदेह था।शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला होने के बाद कई जगह पुलिस ने रात को ही सख्ती शुरू कर दी। कई जगह पुलिस ने 10 बजे से पहले ही रेस्त्रां और खाने-पीने के ठेलों को बंद करना शुरू कर दिया।कई जगह दुकानों को बंद करने को भी कहा गया। हालांकि शहर में ज्यादातर दुकानें सामान्य तौर पर रात 10 बजे से पहले ही बंद हो जाती हैं। केवल कुछ दुकानें ही देर रात तक खुलती हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल ने देहरादून शहर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।कैबिनेट ने देहरादून में कालसी और चकराता को छोड़कर, पूरे हरिद्वार जिले, नैनीताल नगरपालिका और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है।10वीं व 12वीं के लिए यह फैसला लागू नहीं होगा।

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