देहरादून– ऋण बीमा होने के बावजूद आश्रितों को प्रताड़ित करने वाले बैंकों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर कैनफिन होम्स लिमिटेड की संपत्ति को कुर्क कर 23 अगस्त को नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई देहरादून के चुक्खुवाला निवासी माला देवी की शिकायत के बाद की गई है। माला देवी के पति स्व. उदय शंकर ने कैनफिन होम्स लिमिटेड से ₹20 लाख का ऋण मकान खरीदने के लिए लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। परिवार द्वारा अब तक ₹12.22 लाख की किस्त जमा की जा चुकी है। दुर्भाग्यवश, 20 जनवरी 2025 को उदय शंकर का निधन हो गया। बीमा होने के बावजूद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोई राहत नहीं दी गई, उल्टा विधवा महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
माला देवी ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि उनके पति की मृत्यु के बाद बैंक द्वारा उनके बच्चों की पढ़ाई तक बाधित की जा रही है और घर के दस्तावेज अभी भी बैंक और बीमा कंपनी के पास हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कैनफिन होम्स लिमिटेड, जीएमएस रोड शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध ₹22 लाख की वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर दी।
अब जिला प्रशासन ने बैंक की संपत्ति को कुर्क करते हुए 23 अगस्त को नीलामी की कार्रवाई तय की है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के उस रुख को दर्शाती है, जहां आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी के सख्त रवैये से बैंकिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है और आमजन को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।

