नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने के मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) चन्द्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने उनके पक्ष को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई मंगलवार पांच अक्तूबर के लिए नियत की है। सरकार ने इस मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को संशोधन करने की मांग की है।
सरकार ने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। साथ ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बदरीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने देने की अनुमति दी थी। बीते बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया गया। सरकार के अनुसार चारों धामों में एसओपी का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। लेकिन बेहद कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा पा रहे हैं।