नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना जांच घोटाले में उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

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हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ मेले के कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत और मलिका पंत के जमानत प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार से 24 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार, शरत पंत और मलिका पंत ने जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि वे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं।

हरिद्वार कुंभ में कोरोना परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टॉलों ने जो कुछ भी किया था, उसे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था, तो हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे? सोमवार को शरत और मलिका पंत के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है।

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